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11.30 बजे के बाद अदालत पहुंचे और बायोमीट्रिक पहचान प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं।
इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में दो सप्ताह के लिए जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक खंडपीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईएचसी परिसर से खान की गिरफ्तारी को "अवैध और गैरकानूनी" करार दिया।
70 वर्षीय खान कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे के बाद अदालत पहुंचे और बायोमीट्रिक पहचान प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं।
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Neha Dani
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