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हिसन एडुफेयर को न रोकने का अंतरिम आदेश जारी

Gulabi Jagat
22 Jun 2023 4:40 PM GMT
हिसन एडुफेयर को न रोकने का अंतरिम आदेश जारी
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उच्च न्यायालय पाटन ने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पर HISSAN शिक्षा मेले को न रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया है।
उच्च न्यायालय पाटन की प्रवक्ता और उप-रजिस्ट्रार मंदिरा शाही ने आरएसएस को बताया कि न्यायाधीशों- टेक प्रसाद ढुंगाना और रमेश ढकाल की एक खंडपीठ ने बुधवार को ऐसा आदेश जारी किया।
काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए 15 जून से काठमांडू के भृकुटीमंडप में आयोजित एडुफेयर को बंद कर दिया था। हायर सेकेंडरी स्कूल एसोसिएशन नेपाल (हिसान) ने इसे रोकने के केएमसी के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय पाटन में एक रिट याचिका दायर की थी।
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