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लाखों की धोखाधड़ी मामले में भारत का मैनेजर को मिली सजा

Shantanu Roy
11 Nov 2022 4:03 PM GMT
लाखों की धोखाधड़ी मामले में भारत का मैनेजर को मिली सजा
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न्यूज़ क्रेडिट: आज तक

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नई दिल्ली। सिंगापुर में धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय मूल के एक मैनेजर को दोषी करार दिया गया है. आरोपी पर एक कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करते हुए अपने कर्मचारियों को धोखा देने और भ्रष्टाचार करने का आरोप है. सिंगापुर की एक अदालत ने हरीश सिंघल नाम के शख्स को दोषी करार दिया है. उसे पांच साल की सजा हो सकती है. समाजार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय मूल के मैनेजर पर 9.8 मिलियन सिंगापुर डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप है. सिंगापुर की एक अदालत में 59 वर्षीय भारतीय मूल के शख्स को सजा सुनाई है. आरोपी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के लिए निर्माण प्रबंधक के रूप में काम करता है.
रिपोर्ट के मुताबिक ऑफशोर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के वैश्विक सप्लायर मोडेक ऑफशोर प्रोडक्शन सिस्टम्स के एक मैनेजर हरीश सिंघल पर रिश्वत लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और अपने कर्मचारियों को धोखा देकर किसी अन्य कंपनी, द स्ट्रेट्स टाइम्स को करीब 8 मिलियन सिंगापुर डॉलर का भुगतान करने का आरोप है. सिंघल पर आरोप है कि कथित तौर पर उसने 2011 और 2016 के बीच चार अन्य लोगों के साथ मिलकर मोडेक के साथ एक शिपिंग कंपनी के काम को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत लेने की साजिश रची. और 1.3 मिलियन सिंगापुर डॉलर (USD 942,000) की धोखाधड़ी की थी.
सिंघल पर भ्रष्टाचार के छह और धोखाधड़ी के चार आरोप
रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने कथित तौर पर दोनों कंपनियों के बीच भुगतान के लिए, फर्जी चालान के जरिए लगभग 313,000 अमरिकी डॉलर के लाभ को छिपाने के लिए अन्य लोगों के साथ साजिश रची. इसके अलावा, उसने कथित तौर पर मोडेक के मुख्य अभियंता के साथ मिलकर कंपनी को धोखा देने के लिए समुद्री सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को लगभग 8 मिलियन SGD का भुगतान करने भी षडयंत्र बनाया. सिंघल पर भ्रष्टाचार के छह और धोखाधड़ी के चार आरोप हैं. शुक्रवार को एक बयान में, सिंगापुर की एजेंसी सीपीआईबी ने कहा कि भ्रष्टाचार के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को 100,000 सिंगापुर डॉलर तक जुर्माना लगाया जा सकता है और पांच साल तक की जेल हो सकती है. सीपीआईबी ने कहा कि कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के शिकार होने से रोकने के लिए ऑडिट का सहारा लें.

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