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Delhi: अमेरिका में 9 मिलियन डॉलर के फोन घोटाले में भारतीय ने अपना अपराध किया स्वीकार
Ayush Kumar
6 Jun 2024 12:01 PM GMT
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Delhi: एक भारतीय नागरिक ने चोरी या नकली पहचान का उपयोग करके टेलीफोन प्रदाताओं और बीमा कंपनियों को Millions of Dollars का चूना लगाने की बात स्वीकार की है। न्यू जर्सी अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 36 वर्षीय संदीप बेंगरा ने सेलुलर उपकरणों को बदलने और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर उन उपकरणों को फिर से बेचने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल किया। नेवार्क स्थित संदीप ने संघीय अदालत में मेल धोखाधड़ी करने और चोरी की संपत्ति के अंतरराज्यीय हस्तांतरण की साजिश रचने का दोषी पाया है। बयान में कहा गया है कि यह दलील अमेरिकी जिला न्यायाधीश मैडलिन कॉक्स आर्लियो के समक्ष दी गई।
अदालत के दस्तावेज़ के अनुसार, संदीप बेंगरा ने विशाल रावल, विहान सेठ और सागर शर्मा के नाम भी बताए। मामले में दायर दस्तावेजों के अनुसार, जून 2013 और जून 2019 के बीच, बेंगरा ने अमेरिकी मेल सिस्टम और अन्य तृतीय-पक्ष वाहकों के माध्यम से सेलुलर फोन प्रदाताओं और बीमा कंपनियों को धोखा देने की एक व्यापक योजना में भाग लिया। बेंगरा ने अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त सेल फोन और अन्य उपकरणों के लिए धोखाधड़ी वाले दावे दायर करने के लिए चोरी और नकली पहचान का इस्तेमाल किया, ताकि प्रतिस्थापन प्राप्त किया जा सके। इस अभियोग में आरोपित नहीं किए गए सह-षड्यंत्रकारी धनंजय प्रेतप सिंह दिल्ली में रहते थे, और इस अभियोग में आरोपित नहीं किए गए सह-षड्यंत्रकारी पराग भावसार नेवार्क, डेलावेयर में रहते थे, अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है। इन सेलुलर उपकरणों की कीमत $9 मिलियन से अधिक थी, जिन्हें फिर संयुक्त राज् अमेरिका के बाहर फिर से बेचा गया। साजिशकर्ताओं ने प्रतिस्थापन उपकरणों को फिर से बेचने से पहले उन्हें प्राप्त करने और संग्रहीत करने के लिए न्यू जर्सी सहित पूरे Mailboxes in the US और भंडारण इकाइयों का एक नेटवर्क बनाए रखा। मेल धोखाधड़ी करने की साजिश के आरोप में अधिकतम 20 साल की जेल और $2,50,000 का जुर्माना या अपराध से होने वाले लाभ या हानि का दोगुना जुर्माना हो सकता है। चोरी के माल को अंतरराज्यीय स्थानान्तरित करने की साजिश रचने के आरोप में अधिकतम पांच साल की जेल और 2,50,000 डॉलर का जुर्माना या अपराध से होने वाले लाभ या हानि का दोगुना जुर्माना हो सकता है। संदीप बेंगरा की सजा 10 अक्टूबर, 2024 को सुनाई जाएगी।
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Ayush Kumar
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