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सिंगापुर में भारतीय मूल के अधिकारी पर रिश्वतखोरी का आरोप

Rani Sahu
21 Aug 2023 11:25 AM GMT
सिंगापुर में भारतीय मूल के अधिकारी पर रिश्वतखोरी का आरोप
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सिंगापुर (आईएएनएस)। सिंगापुर में एक समुद्री इंजीनियरिंग कंपनी के 61 वर्षीय भारतीय मूल के मलेशियाई अधिकारी पर छह साल की अवधि में दो लाख सिंगापुरी डॉलर से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है।
भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो (सीपीआईबी) के अनुसार, सेम्बकॉर्प मरीन के एक वाणिज्यिक कार्यकारी बालाकृष्णन गोविंदासामी पर 2015 और 2021 के बीच 202,877 सिंगापुरी डॉलर बतौर रिश्‍वत लेने का आरोप लगाया गया है।
चैनल न्यूज़ एशिया ने सीपीआईबी का हवाला देते हुए बताया कि मामले में विभिन्न कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ ठेकेदार शामिल थे।
सीपीआईबी ने कहा, "ये रिश्‍वत सेम्बकॉर्प मरीन इंटीग्रेटेड यार्ड के साथ इन ठेकेदारों के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन या इनाम के रूप में थी।"
गोविंदसामी पर उनके अपराधों के लिए 14 आरोप हैं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय हैं, इनमें से पांच आरोप आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दंडनीय हैं।
सिंगापुर के कानून के अनुसार, भ्रष्टाचार के दोषी किसी भी व्यक्ति को एक लाख सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
इसके अलावा, जो कोई भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दोषी ठहराया जाता है, उसे उस अपराध के लिए दो गुना सजा का सामना करना पड़ सकता है।
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