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सिंगापुर । सिंगापुर में एक पुलिसकर्मी पर हमले के आरोप में 25 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति को दस साल की जेल हुई है। उस पर आरोप है कि 2020 में छापेमारी के दौरान उसने एक पुलिस अधिकारी को मुक्का मारा था। इतना ही नहीं उसने लात भी मारी थी, जिसके लिए 10 साल से अधिक की जेल की सजा और 4,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार निखिल एम. दुर्गुडे को पिछले महीने आठ आरोपों में दोषी ठहराया था। इसमें एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना, भांग रखना और मेथाम फेटामाइन का सेवन करना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सजा सुनाए जाने के दौरान 15 अन्य आरोपों पर विचार किया गया। इस दौरान जिला अदालत की न्यायाधीश जसवेंद्र कौर ने कहा कि हमले के दौरान निखिल ने पुलिस अधिकारी का अपमान भी किया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, वरिष्ठ स्टाफ सार्जेंट चुआ मिंग चेंग और इंस्पेक्टर झेंग यियांग सहित तीन अधिकारी 5 नवंबर, 2020 को एक पुलिस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में बालेस्टियर में सिटी सूट्स की एक इकाई में गए थे। उन्होंने खुद को निखिल और उसके साथियों, प्रकाश मथिवनन और मलानी नायडू प्रभाकर को पुलिस के रूप में बताया।
वहीं थोड़ी देर बाद, प्रकाश ने स्टाफ सार्जेंट चुआ पर झपट्टा मारा, इससे वह गिर गया। इसके बाद उसने अधिकारी के चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर वार किया था। जब इंस्पेक्टर झेंग ने प्रकाश पर अपनी रिवॉल्वर तानकर हमला बंद करने के लिए कहा, तो प्रकाश ने उसके हाथ पकड़ लिए। इससे पहले कि चुआ उठकर इंस्पेक्टर झेंग की सहायता कर पाता, निखिल ने उस पर हमला कर दिया। वह फिर से गिर गया और निखिल ने चुआ पर हमला करना जारी रखा, जबकि वह फर्श पर पड़ा था। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर केंद्रीय पुलिस डिवीजन मुख्यालय ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने परीक्षण के बाद निखिल के मूत्र में मेथामफेटामाइन का पता लगाया।
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