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सिंगापुर। 2019 में एक नाइट क्लब के बाहर लड़ाई के दौरान भारतीय मूल के एक व्यक्ति की हत्या के लिए गुरुवार को अदालत ने चीनी मूल के सिंगापुरी नागरिक को आजीवन कारावास और 12 बेंत की सजा सुनाई। चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग नहीं की। हत्या की सजा फांसी या आजीवन कारावास है।घटना 2 जुलाई 2019 को ऑर्चर्ड रोड के होटल और टूरिस्ट बेल्ट में नॉटी गर्ल क्लब के बाहर हुई.
टैन सेन यांग, जो अब 32 वर्ष के हैं, को जुलाई 2019 में क्लब के बाहर लड़ाई के दौरान 31 वर्षीय सतीश नोएल गोबिदास की हत्या का दोषी पाया गया था। टैन सहित सात लोगों पर शुरू में सामान्य इरादे से हत्या का आरोप लगाया गया था। गर्दन पर चाकू लगने से सतीश की मौत हो गई।रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्चर्ड टावर्स मामले ने तब लोगों का ध्यान आकर्षित किया जब अधिकांश संदिग्धों पर हत्या का आरोप कम कर दिया गया।छह आरोपियों - जोएल टैन युन शेंग, चान जिया जिंग, आंग दा युआन, लू बून चोंग, टैन होंग शेंग और नताली सियो यू जेन - के बाद टैन ही हत्या के आरोप का सामना करने वाला एकमात्र व्यक्ति था - उनके आरोप कम कर दिए गए थे।रिपोर्ट में कहा गया है कि टैन के मुकदमे के निष्कर्ष का मतलब है कि सभी सात आरोपियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
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Harrison
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