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सिंगापुर में हाथापाई के दौरान साथी तकनीशियन की उंगली काटने के आरोप में भारतीय को जेल

Rani Sahu
15 Sep 2023 1:16 PM GMT
सिंगापुर में हाथापाई के दौरान साथी तकनीशियन की उंगली काटने के आरोप में भारतीय को जेल
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सिंगापुर (आईएएनएस)। सिंगापुर में नशे में धुत्त एक भारतीय नागरिक को इस साल अप्रैल में हाथापाई के दौरान एक साथी भारतीय की तर्जनी का अगला हिस्सा काटने के लिए शुक्रवार को 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
उत्खनन संचालक 40 वर्षीय थंगारासु रेंगासामी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तकनीशियन, 50 वर्षीय नागूरन बालासुब्रमण्यम को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध स्वीकार किया।
द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अपराध के समय दोनों भारतीय नागरिक बेडोक के एक औद्योगिक क्षेत्र, काकी बुकिट में अलग-अलग विदेशी श्रमिक शयनगृह में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि नागूरन की उंगली का कटा हुआ हिस्सा नहीं मिला।
अदालत को बताया गया कि हमले से ठीक पहले, नागूरन और एक अन्य निर्माण श्रमिक राममूर्ति अनंतराज 22 अप्रैल को रात लगभग 10 बजे शराब पी रहे थे। उसी समय नशे में धुत थंगारासु, जो उनसे से लगभग पांच मीटर की दूरी पर बैठा था, चिल्लाने लगा।
जब राममूर्ति ने थंगारासु से शोर न मचाने को कहा तो वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर उनकी ओर बढ़ा।
इस पर राममूर्ति ने थंगारासु को थप्पड़ मार दिया। फिर उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई और नागूरन ने उन्हें अलग करने की कोशिश की।
द स्ट्रेट्स टाइम्स में उप लोक अभियोजक काई चेंगहान के हवाले से कहा गया है, “संघर्ष के बीच, (नागूरन की) बाईं तर्जनी गलती से आरोपी के मुंह में घुस गई। आरोपी ने... पीड़ित की उंगली पर जोर से काटा और जाने नहीं दिया।"
काई ने कहा, "इसके बाद आरोपी और पीड़ित जमीन पर गिर गए, आरोपी अभी भी पीड़ित की उंगली काट रहा था।" उन्होंने आगे कहा कि राममूर्ति ने थंगारासु को खींचने की कोशिश की, लेकिन थंगारासु ने उंगली नहीं छोड़ी।
थंगारासु से खुद को छुड़ाने में कामयाब होने के बाद नागूरन को चांगी जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उसकी उंगली आंशिक रूप से कट गई है और बताया गया कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है।
अदालत को बताया गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए 14 दिनों की छुट्टी दी गई थी।
उप लोक अभियोजक काई ने थंगारासु को 10 महीने से एक साल तक की जेल की सजा देने की मांग की।
द स्ट्रेट्स टाइम्स ने काई के हवाले से कहा, "इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तकनीशियन के रूप में उसके पेशे की प्रकृति को देखते हुए, पीड़ित को... संभवतः स्थायी रूप से असुविधा होगी।"
सिंगापुर में स्वेच्छा से जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाने पर अपराधी को 10 साल तक की जेल और जुर्माना या बेंत की सजा हो सकती है।
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