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Washington वॉशिंगटन: भारतीय ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को अमेरिका की उस खास टैरिफ व्यवस्था से बाहर रखा गया है, जिसके तहत चुने हुए पार्टनर देशों को कम दरें मिलती हैं। इससे भारत में बने बिना पायलट वाले विमानों (ड्रोन) और उनके पार्ट्स पर 100% तक ड्यूटी लग सकती है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस का कहना है कि आयातित ड्रोन और पार्ट्स पर अमेरिका की निर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, और इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
इस उपाय में भारत का नाम नहीं लिया गया है और न ही भारत के लिए कोई खास टैरिफ लगाया गया है। हालांकि, भारत उन देशों के समूह में शामिल नहीं है जिनके योग्य उत्पादों पर कम दरें लागू होंगी।
यूरोपीय संघ, जापान, लिकटेंस्टीन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान से आने वाले योग्य ड्रोन और पार्ट्स पर अधिकतम 15% टैरिफ लगेगा। ब्रिटेन के योग्य उत्पादों पर अधिकतम 10% की दर लागू होगी।
ये छूट तभी मिलेगी जब ज़्यादातर ज़रूरी पार्ट्स और टेक्नोलॉजी अमेरिका या लिस्ट में शामिल पार्टनर देशों की हों। कॉमर्स डिपार्टमेंट यह तय करेगा कि कौन से उत्पाद इन शर्तों को पूरा करते हैं।
अगर वे किसी दूसरी छूट या मंज़ूरी प्राप्त 'ऑनशोरिंग' व्यवस्था (घरेलू स्तर पर उत्पादन की व्यवस्था) के तहत नहीं आते हैं, तो प्रभावित भारतीय उत्पादों पर उनके वज़न, क्षमता और वर्गीकरण के आधार पर सामान्य टैरिफ दरें लागू होंगी।
25 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न वाले ड्रोन, थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन, डॉकिंग स्टेशन और कुछ खास ज़रूरी पार्ट्स पर 100% टैरिफ लगेगा।
बड़े ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर भी ज़्यादा दर लागू होगी। लिस्ट में रिटेल डिलीवरी, खेती या वॉर डिपार्टमेंट (रक्षा विभाग) को बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के लिए छूट दी गई है।
25 किलोग्राम या उससे कम वज़न वाले और बिना थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन पर 25% ड्यूटी लगेगी। मुख्य टैरिफ 3 सितंबर से लागू होंगे।
कुछ अतिरिक्त ड्रोन पार्ट्स पर 9 फरवरी, 2027 से 25% टैरिफ लगेगा। इसे देर से लागू करने का मकसद घरेलू उत्पादन को बढ़ने का समय देना है। ये ड्यूटी आम तौर पर अन्य लागू टैरिफ, टैक्स, फीस और चार्ज के अलावा लगाई जाएंगी।
वॉर डिपार्टमेंट और फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन की मंज़ूरी वाली लिस्ट में शामिल उत्पादों को 180 दिन की मोहलत मिलेगी। अगर कॉमर्स सेक्रेटरी को लगता है कि किसी पार्ट्स का आयात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या नए उपायों को कमज़ोर करता है, तो वे उन्हें भी इस टैरिफ व्यवस्था में शामिल कर सकते हैं।
यह आदेश उन भारतीय कंपनियों के लिए एक और रास्ता खोलता है जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने को तैयार हैं। यह उन कंपनियों के लिए 'ऑनशोरिंग' प्रोग्राम को मंज़ूरी देता है जो अमेरिका में अपनी सुविधाएं बना रही हैं, उन्हें ठीक कर रही हैं या उनका विस्तार कर रही हैं।
मंज़ूरी पाने वाली कंपनियां अपनी सुविधाओं के निर्माण के दौरान, नए 'सेक्शन 232' शुल्क दिए बिना, संबंधित उत्पादों, सप्लाई-चेन इनपुट और ज़रूरी प्रोडक्शन इक्विपमेंट का आयात कर सकती हैं। उनकी योजनाओं में यह वादा शामिल होना चाहिए कि निर्माण कार्य 20 जनवरी, 2029 से पहले पूरा हो जाएगा।
कॉमर्स डिपार्टमेंट की जांच में पाया गया कि अमेरिका मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स, लिथियम-आयन बैटरी और डॉकिंग स्टेशनों के लिए विदेशी सप्लायर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। इसमें इस जोखिम का भी ज़िक्र किया गया कि आयातित ड्रोन का सॉफ़्टवेयर विदेशी निर्माताओं को डेटा भेज सकता है।
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