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मेलबर्न (आईएएनएस)| ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक रेस्तरां में काम करने वाली भारत की रसोइया को दो साल तक वेतन नहीं मिला, जबकि मालिकों ने उसे मामले की रिपोर्ट करने पर देश से निकालने की धमकी दी थी। एबीसी न्यूज ने बताया कि 2013 और 2015 के बीच मावसन झीलों में भारतीय रेस्तरां, दर्शना करी एंड टी हाउस में काम करने के दौरान पवनजीत वारिस को कोई वेतन, कोई ओवरटाइम, कोई वार्षिक अवकाश और कोई सेवानिवृत्ति नहीं मिली।
उनके वकील के अनुसार, पवनजीत, जो 2008 में छात्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया चले गई थी, उन्हें लगभग 200,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से कम भुगतान किया गया था। खाना पकाने और आतिथ्य प्रबंधन में कोर्स पूरा करने के बाद, किरणभाई पटेल ने उन्हें मई 2013 में दर्शना के करी और टी हाउस रेस्तरां में रसोइया के रूप में पद की पेशकश की, जिसके लिए वह सहमत हो गईं।
साउथ ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने सुना कि उसने शुरू में जून और जुलाई 2013 में उसे चार सप्ताह के लिए भुगतान किया था। इसके अलावा, पटेल ने पवनजीत से कहा कि उन्हें आव्रजन विभाग और ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय द्वारा आवश्यक फीस के लिए 30,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भुगतान करना होगा या वह उसका वीजा रद्द करवा देंगे।
पटेल ने बीमारी के लिए अवकाश और देखभाल के लिए अवकाश के लिए पवनजीत के अनुरोधों को भी अस्वीकार कर दिया, अगस्त 2015 में उसका अपेंडिक्स फट जाने पर भी काम पर आने के लिए कहा। ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि पटेल पवनजीत के बैंक खाते में वेतन जमा करता था, और वह इसे एटीएम से निकालकर वापस उसे दे देती थी, ताकि रिकॉर्ड बनाया जा सके कि वह उसे सही राशि का भुगतान कर रहा है।
पटेल को जो दंड देना होगा, उसके लिए एक और सुनवाई होगी। इस बीच, पवनजीत को अपने अवैतनिक वेतन और अधिवर्षिता को पुन: प्राप्त करने के लिए अलग से दीवानी अदालत की कार्रवाई करनी होगी। आप्रवासन विभाग ने उस व्यवसाय का ऑडिट किया जिसके पास रेस्तरां का स्वामित्व था और इसे किसी भी अन्य वीजा धारकों को प्रायोजित करने से रोक दिया।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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