विश्व
भारत ने FCRA बिल को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमियों का जवाब दिया
Tara Tandi
10 Aug 2026 12:56 PM IST

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Washington वॉशिंगटन: भारत ने अपने प्रस्तावित FCRA संशोधन को लेकर फैली "गलतफहमियों" का खंडन किया है। भारत का कहना है कि यह कानून कानूनी रूप से काम करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों को बंद किए बिना विदेशी फंडिंग की निगरानी को मजबूत करेगा।
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने रविवार को प्रस्तावित 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' (FCRA संशोधन विधेयक) पर एक विस्तृत "मिथक बनाम वास्तविकता" (Myth vs. Reality check) बयान जारी किया।
क्वात्रा ने X पर कई पोस्ट में कहा, "मीडिया और सिविल सोसाइटी में प्रस्तावित विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA), 2026 को लेकर कई गलतफहमियां हैं।"
उन दावों को खारिज करते हुए कि भारत सिविल सोसाइटी को मिलने वाली विदेशी मदद को रोकने के लिए कोई नया कानून बना रहा है, क्वात्रा ने कहा कि सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विदेशी वित्तीय प्रवाह का नियमन राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित एक संप्रभु कदम है।
उन्होंने कहा कि इस तरह का नियमन दुनिया भर के लोकतंत्रों में आधुनिक शासन व्यवस्था की एक स्वीकृत विशेषता है।
क्वात्रा ने कहा, "असल बात यह है कि कानून भारतीयों को विदेशी दान लेने से नहीं रोकता है और न ही कानून का पालन करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों को बंद करता है।" "FCRA के तहत हजारों संगठन पंजीकृत हैं और वे नियमित रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, अनुसंधान और मानवीय कार्यों के लिए विदेशी फंड प्राप्त करते हैं।"
राजदूत ने बताया कि भारत ने 1976 में अपना पहला FCRA कानून लागू किया था। 2010 में इसे एक अधिक आधुनिक ढांचे से बदल दिया गया और 2016, 2018 और 2020 में संशोधनों के माध्यम से इसे और मजबूत किया गया।
उन्होंने कहा, "2026 का विधेयक और नियम इसी दिशा में अगला कदम हैं: अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और स्पष्ट नियम।"
क्वात्रा ने उन दावों को भी खारिज किया कि FCRA ने NGO और धर्मार्थ संगठनों पर बुरा असर डाला है और नवीनतम संशोधन उनके कामकाज पर और अधिक प्रतिबंध लगाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजीकृत संगठनों को मिलने वाला विदेशी योगदान 2010-11 में लगभग 1.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 2.67 अरब डॉलर हो गया है।
उन्होंने बताया कि भारत में 30 लाख से अधिक NGO हैं, लेकिन केवल 14,450 के पास ही FCRA पंजीकरण है। इसलिए, सिविल सोसाइटी संगठनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कानून के दायरे से बाहर है। क्वात्रा ने कहा, "FCRA किसी को भी विदेशी चैरिटी, रिसर्च ग्रांट या मानवीय सहायता लेने से नहीं रोकता है। यह तीन चीजें मांगता है — रजिस्ट्रेशन कराएं, तय प्रक्रिया से पैसा लें और बताएं कि आपने उस पैसे का क्या किया।"
राजदूत ने उन चिंताओं पर भी बात की जिनमें कहा गया था कि इस संशोधन से NGO, धार्मिक चैरिटी, पूजा स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों और विदेशी चंदे पर निर्भर अन्य संगठनों की संपत्ति ज़ब्त हो सकती है।
उन्होंने कहा कि जब किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द या सरेंडर किया जाता है, तो विदेशी योगदान और उनसे बनाई गई संपत्ति पहले से ही राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। यह प्रावधान 2010 से लागू है।
क्वात्रा ने कहा, "2026 का बिल जो नई चीज़ जोड़ता है, वह है उन संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक तय अथॉरिटी — और वापसी का एक रास्ता। अगर संगठन अपना रजिस्ट्रेशन बहाल कर लेता है, तो सारी संपत्ति और बिना इस्तेमाल हुआ फंड पूरा वापस कर दिया जाता है।"
उन्होंने कहा कि पूजा स्थलों को अलग सुरक्षा मिलेगी। पूजा स्थल से जुड़ी संपत्ति और किसी ऐसे संगठन द्वारा बनाई गई संपत्ति जिसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया हो, उसे उसी धर्म के किसी दूसरे FCRA-रजिस्टर्ड संगठन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि पूजा-पाठ जारी रह सके।
क्वात्रा ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह कानून खास तौर पर किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाता है।
उन्होंने कहा, "हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। यह कानून धर्म, समुदाय या विचारधारा की परवाह किए बिना सभी संगठनों पर समान रूप से लागू होता है।"
उन्होंने कहा कि हर धर्म के संगठनों द्वारा धर्म-आधारित कल्याणकारी गतिविधियों, धार्मिक शिक्षा, पूजा स्थलों के रखरखाव और चैरिटी के कामों के लिए विदेशी फंडिंग मिलती रहेगी।
राजदूत ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि भारत इस मामले में दुनिया से अलग-थलग है। उन्होंने 1938 के अमेरिकी 'फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट' और 2010 के 'फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट' के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया (2018) और कनाडा (2024) में अपनाए गए कानूनों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि UK की योजना जुलाई 2025 में लागू हुई, जबकि यूरोपीय संघ भी कानून बनाने पर विचार कर रहा है।
FCRA भारत में व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान लेने और उसके इस्तेमाल को रेगुलेट करता है। इस कानून के दायरे में आने वाले संगठनों को रजिस्ट्रेशन या पहले से मंज़ूरी लेनी होती है और तय बैंकिंग, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग नियमों का पालन करना होता है।
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