इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 साल में 350 लोगों को सजा के आदेश जारी किए
काबुल : अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने पिछले दो वर्षों में देश भर में लगभग 350 लोगों के लिए सजा के आदेश जारी किए हैं, टोलो न्यूज ने बताया।
टोलो न्यूज काबुल से प्रसारित होने वाला एक अफगान समाचार चैनल है।
एक अधिकारी के मुताबिक, ये आदेश उन लोगों के लिए लागू किए गए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हुदोद (इस्लाम के दंड कानून) प्राप्त करने की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता अब्दुल रहीम रशीद ने कहा कि सजा में कोड़े मारना और जेल जाना शामिल है.
उन्होंने कहा, “तालिबान के सत्ता में आने के बाद लगभग 350 अपराधियों पर सजा के आदेश लागू किए गए।”
टोलो न्यूज के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा कि रविवार को, व्यभिचार करने के आरोपी एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से 35 कोड़े मारे गए।
कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस्लाम में ये सज़ाएं अपराध दर कम करने के लिए लागू की जा रही हैं.
एक राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल जमील शिरानी ने कहा, “यह (सजा) समाज के कई अन्य लोगों के लिए अपराध न करने का संकेत बन जाता है। इस्लाम ने न्यायाधीश को ऐसा निर्णय लेने की इजाजत दी है जो मुसलमानों के हित में हो।”
दूसरी ओर, विश्लेषक मोहम्मद आसिफ़ फ़क़ीरी ने कहा कि सज़ा के नियम जनता के प्रतिनिधियों की मंजूरी के बाद सत्तारूढ़ सरकार के मूल्यों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।
उन्होंने कहा, “लोगों और उलेमा (मौलवियों) के प्रतिनिधित्व द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के बाद, न्यायाधीश कानून के आधार पर सजा का आदेश देते हैं।”
टोलो न्यूज के अनुसार, ऐसा तब हुआ है जब मानवाधिकार निगरानीकर्ताओं ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बार-बार अपनी चिंता व्यक्त की है।