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मदीना में बुर्का पहनी महिला ने सुरक्षा अधिकारी को थप्पड़ मारा, अधिकारी ने भी जड़ा थप्पड़

Harrison
30 March 2025 12:22 AM IST
मदीना में बुर्का पहनी महिला ने सुरक्षा अधिकारी को थप्पड़ मारा, अधिकारी ने भी जड़ा थप्पड़
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Medina मदीना: सऊदी अरब के मदीना में पैगंबर की मस्जिद कही जाने वाली मस्जिद अन-नबावी के अंदर एक महिला को सुरक्षा अधिकारी पर हमला करते हुए कैमरे में कैद किया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला मस्जिद में प्रतिबंधित जगह पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे सुरक्षा अधिकारी को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। सुरक्षा अधिकारी उसे कई बार थप्पड़ मारता है।
वायरल वीडियो ने पवित्र स्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर बहस छेड़ दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुर्का पहनी महिला तेजी से चल रही है, जबकि गार्ड उसे रुकने के लिए कह रहा है। इसके बाद गार्ड मस्जिद में लगे बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश कर रही महिला के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद गार्ड गुस्से में हाथ हिलाकर उसे दूसरी दिशा से जाने के लिए कहता है। महिला दूसरी तरफ से आगे बढ़कर अधिकारी को चकमा देने की कोशिश करती है। हालांकि, गार्ड उसे आगे बढ़ने नहीं देता। इसके बाद महिला गुस्से में गार्ड के चेहरे पर थप्पड़ मारती है, जिससे गार्ड उसे वापस थप्पड़ मारता है। गार्ड महिला को कई बार थप्पड़ मारता हुआ दिखाई देता है, जब तक कि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करके गार्ड को रोक नहीं लिया।
मदीना पुलिस ने वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "विभाग वर्तमान में पैगंबर की मस्जिद में एक सुरक्षा अधिकारी पर हमला करने वाली महिला की घटना की जांच कर रहा है, जबकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर रहा है।"
जब सुरक्षा अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में नियमों और निर्देशों को लागू करने और उल्लंघनों का पता लगाने के अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, तो उस पर हमला करना प्रतिबंधित है। इन कृत्यों को बड़े अपराध माना जाता है, जिसके लिए गिरफ्तारी और कड़ी सजा का प्रावधान है। हरमैन ने वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मस्जिद अन नबावी में हमले का वायरल वीडियो
अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय सुरक्षा अधिकारी पर हमला करना या उसके आधिकारिक वाहन या उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण को नुकसान पहुंचाना प्रतिबंधित है। इन कार्यों को बड़े अपराध माना जाता है, जिसके लिए हिरासत की आवश्यकता होती है।


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