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इमरान की पार्टी ने SC प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में संशोधन के खिलाफ सिंध कोर्ट में याचिका दायर की
Gulabi Jagat
23 Sep 2024 5:09 PM GMT
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Islamabad इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( पीटीआई ) ने राष्ट्रपति अध्यादेश के साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में संशोधन के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की है। मामले में फेडरेशन, सचिव कैबिनेट और सचिव संसदीय मामलों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में लिखा है, "चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अध्यादेश जारी करने के संबंध में अपने फैसले में तीन शर्तें रखी थीं।" याचिका के अनुसार, "इन परिस्थितियों में, आपातकाल और तत्काल आवश्यकता बुनियादी तत्व थे।" याचिका में कहा गया है, "वर्तमान में कोई आपदा या कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है, संसद की मौजूदगी में अध्यादेश जारी किया गया, जो असंवैधानिक है।" याचिकाकर्ता ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने समिति के गठन का समर्थन किया था और उन्होंने मास्टर ऑफ द रोस्टर की भूमिका को खत्म करने के लिए भी लिखा था।"
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि न्यायालय का निर्णय कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उपस्थिति में अध्यादेश के माध्यम से कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता है । याचिका के अनुसार, "कानून में कोई भी संशोधन संसद द्वारा बहस के बाद पारित किया जाना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय को अपने मामलों का स्वयं निर्णय करना चाहिए, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा।" उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय अभ्यास एवं प्रक्रिया अधिनियम 2023 को हाल ही में राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से संशोधित किया गया है। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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