इमरान खान: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध है और देश को जेल में तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. मालूम हो कि आर्मी रेंजर्स ने मंगलवार को अल कदीर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तारी की थी. मालूम हो कि आर्मी रेंजर्स ने मंगलवार को अल कदीर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तारी की थी. उधर, पूर्व विदेश मंत्री और इमरान के करीबी हम्माद कुरैशी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, मालूम हो कि विशेष अदालत ने बुधवार को इमरान को NAB (राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो) की हिरासत में दे दिया था. गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस्लामाबाद के अलावा तीन प्रांतों में सरकारी सैनिकों को तैनात किया गया है।
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस्लामाबाद के आईजी को पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान को साढ़े चार बजे तक पेश करने का आदेश दिया। इसी क्रम में उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि इमरान की हाई कोर्ट परिसर में गिरफ्तारी देश की न्यायपालिका का अपमान है. सीजेपी ने इमरान खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही तीन जजों की बेंच में ये टिप्पणियां कीं।