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इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Rounak Dey
21 Aug 2022 7:33 AM GMT
इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
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गिल की टिप्पणी को पाकिस्तान के मीडिया प्राधिकरण द्वारा देशद्रोही माना गया था।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf ,PTI) के अध्यक्ष पर शनिवार देर शाम एफ-9 पार्क में आयोजित एक जनसभा में एक न्यायाधीश और दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। जिससे अब उनके लिए एक नई मुसीबत सामने आ सकती है।


आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

जानकारी के अनुसार, खान पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच, पाकिस्तान के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने इस्लामाबाद में एक संबोधन के दौरान शहर के एक पुलिस अधिकारी और एक महिला मजिस्ट्रेट को धमकाने के लिए PTI प्रमुख इमरान खान के लाइव भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भाषण के लाइव प्रसारण पर लगी रोक

पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी (PEMRA) ने कहा कि पूर्व पीएम के रिकार्ड किए गए भाषण को प्रभावी निगरानी और संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के बाद ही प्रसारित करने की अनुमति होगी। PEMRA ने अपने बयान में कहा, 'PEMRA अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर इमरान खान के भाषण के लाइव प्रसारण पर रोक लगाता है।'

गिल को लेकर इमरान का आरोप

शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इमरान खान ने कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। खान ने आरोप लगाया कि गिल को मैसेज भेजने और लोगों को डराने के लिए गिरफ्तार गया।

उन्होंने कहा कि गिल को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। इससे पहले शनिवार को, खान ने पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति को सेना प्रमुख की नियुक्ति से जोड़ा और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा कि एक नियुक्ति के बाद देश में ऐसा हो रहा है।

बता दें कि इमरान खान के करीबी और PTI नेता गिल को पुलिस ने 9 अगस्त को टीवी पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया था। गिल की टिप्पणी को पाकिस्तान के मीडिया प्राधिकरण द्वारा देशद्रोही माना गया था।

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