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इस्लामाबाद, (आईएएनएस)। पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर तोशखाना (गिफ्ट डिपॉजिटरी) मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव पर्यवेक्षक ने सभी दलों को इस्लामाबाद में अपने सचिवालय में व्यक्तिगत रूप से या अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है।
इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि क्या किसी सांसद को उसकी वार्षिक रिटर्न में संपत्ति छिपाने के कारण अयोग्य ठहराया जा सकता है।
आयोग ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन से पूरे दिन के लिए परिसर के अंदर और बाहर पुलिस तैनात करने को कहा है।
ईसीपी ने 19 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग, तोशखाना, राज्यों के प्रमुखों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों, राज्यों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है।
तोशखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों पर ये नियम लागू होते हैं, उन्हें प्राप्त उपहार और अन्य ऐसी सामग्री की सूचना कैबिनेट डिवीजन को दी जाएगी।
पाकिस्तान डेमोकेट्रिक मूवमेंट द्वारा 4 अगस्त को पीटीआई प्रमुख के खिलाफ तोशखाना उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त आय का विवरण साझा नहीं करने के लिए संदर्भ दिया गया था।
पाकिस्तान सूचना आयोग (पीआईसी) द्वार आदेश देने के बावजूद पीटीआई, सरकार में रहते हुए 2018 में पदभार ग्रहण करने के बाद से खान को दिए गए उपहारों के विवरण का खुलासा करने से हिचक रही थी।
इसमें दावा किया कि इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खतरा होगा।
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