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Imran Khan Terror Case: पाकिस्तान )के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिल गई है. एंटी टेरर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा दी है. दरअसल, इमरान पर सार्वजनिक रैली के दौरान एक सेशन जज को धमकी देने का आरोप था.
दरअसल, 20 अगस्त को इमरान खान ने इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) के सामने पेश होने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक रैली में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकाया था. इसके खिलाफ उनके उपर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था.
गिरफ्तारी से पहले ही इस्लामाबाद की आतंकवाद रोधी कोर्ट के जज रजा जावेद अब्बास हसन ने इमरान खान को एक लाख रुपये की गारंटी पर जमानत दे दी है. हालांकि, इमरान के कोर्ट पहुंचने पर फेडरल ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी.
इमरान ने लिया था जमानत आवेदन दायर करने का फैसला
इससे पहले बुधवार यानी 23 अगस्त को इमरान खान ने पार्टी की लीगल कमेटी की एक बैठक की अध्यक्षता की थी. जहां यह फैसला लिया गया कि एटीसी इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया जाएगा. इस बैठक में ही यह फैसला हुआ था कि इमरान खुद ही एंटी टेरर कोर्ट के सामने पेश होंगे.
शाहबाज गिल के साथ हो रहे टॉर्चर को लेकर दी थी धमकी
इमरान खान ने पीटीआई के नेता डॉ. शाहबाज गिल को हिरासत में टॉर्चर करने का दावा किया था. इसे लेकर उन्होंने इस्लामाबाद में एक रैली का आयोजन भी किया था. इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद के महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक को भी चेतावनी दी थी कि वह उन्हें "नहीं बख्शेंगे".
इसे लेकर इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. अली जावेद के रूप में पहचाने गए एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज इस एफआईआर में कहा गया था कि खान ने एफ-9 पार्क में एक रैली के दौरान टॉप पुलिस अधिकारियों और एक सम्मानित महिला एडिशनल जज को धमकाया था.
NEWS CREDIT :ABP NEWS
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