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नई दिल्ली। पूर्व पीएम इमरान खान को सैन्य कमांडर के घर पर हमला मामले में कोर्ट ने दी जमानत।
एक दिन पहले भी भ्रष्टाचार मामले में इमरान को मिली थी बड़ी राहत
अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधी राष्ट्रीय जवाबदेही कोर्ट (एनएबी) से भी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले में जमानत तीन दिन बढ़ा दी, जबकि जवाबदेही कोर्ट ने 19 जून तक जमानत दे दी है। हाई कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को मामले की सुनवाई जस्टिस मियांगुल औरंगजेब की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने इमरान की जमानत तीन जून तक बढ़ाने के साथ ही उसी समय संबंधित जवाबदेही अदालत में जाने का निर्देश दिया। इसके बाद इमरान जवाबदेही कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। इसी मामले में जवाबदेही कोर्ट में उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी पेश हुईं। बुशरा की जमानत याचिका को एनएबी के जांच अधिकारी के कहने के बाद ''निरर्थक'' घोषित कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं।
ड्रग लेने का आरोप लगाने के बाद इमरान ने स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर को नोटिस भेजने के बाद पाकिस्तान इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस के प्रमुख डा. रिजवान ताज को भी 10 अरब रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व नेताओं ने बुधवार को अदियाला जेल में पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और उन्हें इमरान खान से अलग होने के लिए मनाने की कोशिश की। सूत्रों का हवाला देते हुए जियो टीवी ने बताया कि खान की पार्टी के पूर्व नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और आमिर कियानी शामिल थे। 66 वर्षीय कुरैशी ने खान के शासन में 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 9 मई को खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किए गए पीटीआइ के शीर्ष नेताओं में से एक थे।
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Shantanu Roy
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