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इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नौ सीटों पर चुनाव लड़ने के खिलाफ याचिका हुई खारिज
Renuka Sahu
12 Aug 2022 3:59 AM GMT
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फाइल फोटो
लाहौर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान नेशनल असेंबली के सभी नौ रिक्त सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान नेशनल असेंबली (NA) के सभी नौ रिक्त सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद जमील खान ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
एआरवाई न्यूज ने बताया कि न्यायमूर्ति शाहिद खान ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा कि क्या पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को नामांकन पत्र जमा किए गए थे।
अदालत ने मामले को 'अपरिपक्व' करार देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को नामांकन पत्र जमा करने तक इंतजार करना चाहिए और फिर पहले ईसीपी के पास अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और फिर अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के दृष्टिकोण को देखते हुए याचिका वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद, वकील द्वारा इसे वापस लेने के बाद न्यायमूर्ति खान ने याचिका खारिज कर दी।
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