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आतंकवादी मामले में इमरान खान को मिली राहत
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक- ए- इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष इमरान खान की आतंकवादी मामले में अंतरिम जमानत की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह मामला महिला सत्र अदालत की न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी और इस्लामाबाद पुलिस से संबंधित है।
अदालत ने इमरान को एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। उल्लेखनीय है कि अदालत द्वारा जारी समन के जवाब में इमरान बुधवार को सुनवाई में शामिल होने के लिए अदालत में पेश हुए। उन्हें इस मामले में एक सितंबर तक अग्रिम जमानत मिली थी।
इस मामले की सुनवाई आतंकवाद निरोधी न्यायालय के न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन करेंगे। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने मीडिया से कहा, "मैंने अदालत से कहा कि अगर मेरे मुवक्किल को कुछ होता है तो इसके लिए सरकार, पुलिस महानिरीक्षक और इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) जिम्मेदार होंगे।"
उन्होंने कहा, "वे खान साहब की सुरक्षा वापस ले रहे हैं और किसी भी प्रांत की कोई भी पुलिस उनके साथ यहां मौजूद नहीं हो सकती है। " उन्होंने कहा कि उन्होंने अदालत को एक धमकी भरा पत्र सौंपा है, जिसमें कुछ लोगों के पीटीआई अध्यक्ष को मारने की मंशा बताई गई है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ एक जनसभा के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा इस्लामाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज है।
Rani Sahu
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