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Lahore लाहौर: लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को 9 मई, 2023 की हिंसक घटनाओं के सिलसिले में दोषी पाया और आठ संबंधित मामलों में उनकी जमानत रद्द कर दी, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शनिवार को रिपोर्ट की।एटीसी जज मंजर अली गिल द्वारा दिए गए लिखित फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत सबूतों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं, जो खान को हिंसा भड़काने में फंसाते हैं।
अदालत ने ज़मान पार्क में एक साजिश के बारे में गवाहों की गवाही का हवाला दिया, जहां खान ने कथित तौर पर अपने समर्थकों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, खान ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका में राज्य के संचालन को बाधित करने की योजना बनाई थी, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट की।खान के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वह घटना के समय हिरासत में था, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि साजिश उसकी हिरासत से पहले ही रची गई थी।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि खान के खिलाफ आरोप केवल उकसावे से परे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सैन्य और सरकारी संपत्तियों पर हमले करने का निर्देश दिया था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें यह भी कहा गया है कि खान के निर्देशों का उनके समर्थकों ने पालन किया, जिसके कारण हिंसा हुई, जिसमें सैन्य स्थलों, सरकारी इमारतों और पुलिस अधिकारियों पर हमले शामिल थे। इसके अलावा, पाकिस्तानी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने नोट किया कि 11 मई को हिंसक घटनाएं हुईं, जिनमें पुलिस अधिकारियों पर हमले भी शामिल थे, जो खान के निर्देशों से जुड़े थे। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अंडरकवर पुलिस अधिकारियों द्वारा साजिश के बारे में चर्चा सुनने की रिकॉर्डिंग शामिल थी, जिससे खान की संलिप्तता की पुष्टि हुई।
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