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Islamabad इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया। इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बुशरा बीबी को सात साल की जेल की सजा मिली। न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में एक अस्थायी अदालत में फैसला सुनाया, जिसे तीन बार टाला जा चुका था। अदालत ने इमरान पर 10 लाख रुपये और बुशरा पर 500,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अगर वे जुर्माना भरने में विफल रहते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया और फैसले के बाद बुशरा बीबी को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया।
आम चुनावों के तुरंत बाद 27 फरवरी, 2024 को दंपति को औपचारिक रूप से मामले में दोषी ठहराया गया। सुनवाई से पहले अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, "आप पिछले दो सालों में हुए अन्याय का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो इमरान और बुशरा बरी हो जाएंगे।" डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान और बुशरा बीबी ने 50 अरब रुपये को वैध बनाने के बदले में बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन ली, जिसकी पहचान पिछली पीटीआई सरकार के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने की थी और उसे पाकिस्तान को लौटा दिया था। शुरुआत में 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन सर्दियों की छुट्टियों के कारण इसे टाल दिया गया और 6 जनवरी के लिए पुनर्निर्धारित किया गया।
हालांकि, जज नासिर जावेद राणा के छुट्टी पर होने के कारण इसे फिर से टाल दिया गया और 13 जनवरी को सुनवाई में और देरी हुई क्योंकि इमरान और बुशरा अदियाला जेल के कोर्ट रूम में पेश नहीं हुए। इमरान खान अगस्त 2023 से विभिन्न कानूनी मामलों के सिलसिले में जेल में बंद हैं, जिन्हें वे राजनीति से प्रेरित मानते हैं। पिछले साल उन्हें सिफर और इद्दत मामलों में बरी कर दिया गया था, लेकिन तोशाखाना 2 मामले में उन पर नए आरोप लगाए गए हैं।
(आईएएनएस)
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