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इस देश के साथ रखे संबंध तो मिलेगी मौत की सजा! कानून कैसे लागू होगा फिलहाल तय नहीं

Neha Dani
27 May 2022 2:02 AM GMT
इस देश के साथ रखे संबंध तो मिलेगी मौत की सजा! कानून कैसे लागू होगा फिलहाल तय नहीं
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वहीं धार्मिक पार्टी के नेता ने फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्मों को लेकर भी आवाज उठाई है.

इराक (Iraq) के सांसदों ने इजरायल के साथ हर तरह के संबंध तोड़ने का ऐलान किया है. इस सिलसिले में इराकी सांसदों ने संसद में एक विधेयक पारित किया जिसमें इजराइल के साथ व्यापारिक संबंधों सहित किसी भी संबंध को सामान्य बनाने को अपराध घोषित किया गया है. इसके अनुसार कानून का उल्लंघन करने पर मौत की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है.

लोग चाहते थे बने ऐसा कानून: स्पीकर
इराक के 329 सदस्यीय सदन में 275 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में वोटिंग करके नए कानून को मंजूरी दी है. वहीं संसद की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कानून 'लोगों की इच्छा का सही प्रतिबिंब' है. इस फैसले के बाद प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर ने इराकियों को इस 'बड़ी कामयाबी' का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरने का न्योता दिया था.
कानून के पास होने के बाद सदर की पार्टी के सांसदों ने कहा कि उन्होंने ईरान समर्थित प्रतिद्वंद्वी दलों के किसी भी दावे को रोकने के लिए कानून का प्रस्ताव रखा है क्योंकि कुछ लोग सुन्नी और कुर्दों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिनके इजरायल के साथ गुप्त संबंध हो सकते हैं.
कानून कैसे लागू होगा फिलहाल तय नहीं
इसके बाद सैकड़ों लोग सेंट्रल बगदाद में इकट्ठा हुए और इजराइल विरोधी नारे लगाए. मुक्तदा अल-सदर की पार्टी ने पिछले साल इराक के संसदीय चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती थीं. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कानून को कैसे लागू किया जाएगा क्योंकि इराक ने इजराइल को अभी तक मान्यता नहीं दी है, दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध भी नहीं हैं. वहीं धार्मिक पार्टी के नेता ने फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्मों को लेकर भी आवाज उठाई है.


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