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अगर कोई विदेश जा रहा है तो विदेश जाने के लिए सबसे जरूरी अगर कोई दस्तावेज है तो वो है
अगर कोई विदेश जा रहा है तो विदेश जाने के लिए सबसे जरूरी अगर कोई दस्तावेज है तो वो है पासपोर्ट और वीजा. विदेश जाते वक्त भारत में पासपोर्ट चेक होता है और फिर विदेश में लेंडिंग पर पासपोर्ट पर एक स्टैंप लगता है, जो बताता है कि आप उस देश में आ चुके हैं. उसके बाद जब आप वापस लौटते हैं तो पासपोर्ट पर फिर उस देश को छोड़ने की स्टाम्प लगाई जाती है, जो बताता है कि आपने वो देश छोड़ दिया है. साथ ही विदेश में पासपोर्ट ही सबसे अहम आईडी का काम करता है.
अगर मान लीजिए कोई विदेश जाए और विदेश में उस शख्स का पासपोर्ट खो जाए तो क्या होगा. दरअसल, बिना पासपोर्ट के तो वो फ्लाइट में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे में उन्हें क्या करना होगा कि वो विदेश से वापस अपने वतन लौट सके. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि विदेश में पासपोर्ट खो जाने पर क्या करना होता है और कैसे आपको अपने देश लौटना होता है.
पासपोर्ट खो जाए तो क्या करना होगा?
अगर मान लीजिए आप विदेश गए हैं और आपका वहां पासपोर्ट खो गया है तो आप क्या करेंगे. ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आपको उस देश के पुलिस स्टेशन में जाना होगा और हिंदुस्तान की तरह ही पासपोर्ट खो जाने की शिकायत दर्ज करनी होगी. एक बार शिकायत दर्ज करने के बाद आपको उस देश में भारत का दूतावास यानी इंडियन एंबेसी ढूंढनी होगी. बता दें कि हर देश में भारत का दूतावास बनाया जाता है, जो भारतीयों और भारत से संबंधी काम को उस देश में देखते हैं.
एंबेसी ऐसे करती है मदद
ऐसे में अगर आपका पासपोर्ट खो जाए तो आपको शिकायत करने के बाद एंबेसी में संपर्क करना होगा. एंबेसी में संपर्क करने के बाद आपको शिकायत दर्ज करनी होगी और अपनी जानकारी देनी होगी. इसके बाद का काम एंबेसी में होता है. आप यहां दूसरे पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर आपके विदेश से लौटने में ज्यादा टाइम बचा है तो एंबेसी आपका रिप्लेसमेंट पासपोर्ट तैयार करवाती है, जो भारत से बनकर ही उस देश में जाता है. हालांकि, इस प्रोसेस में कुछ दिन लग जाते हैं.
इमरजेंसी सर्टिफिकेट को भी होती है व्यवस्था
अगर मान लीजिए आपका पासपोर्ट आज गुम हुआ है और आपको करीब 1 महीने बाद विदेश से लौटना है तो एंबेसी से दूसरा पासपोर्ट बनने की व्यवस्था हो जाएगी. वहीं, अगर आपके पास सिर्फ एक या दो दिन का टाइम है तो आपको एंबेसी की ओर से एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके जरिए आप उस देश से वापस लौट सकते हैं. इसके बाद आपको भारत में आने के बाद नया पासपोर्ट बनवाना होता है.
पर्स खोने पर क्या होता है?
अगर पासपोर्ट के साथ पर्स भी खो जाता है तो आपको पहले अपने डेबिट-क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाना चाहिए. इसके बाद इसकी शिकायत भी पुलिस को करें. बताया जाता है कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं तो एंबेसी आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाने का प्रंबध भी कर देती है.
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