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आईसीटी ने मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में शेख हसीना को ठहराया दोषी, कोर्ट ने अब तक क्या-क्या कहा?

jantaserishta.com
17 Nov 2025 2:15 PM IST
आईसीटी ने मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में शेख हसीना को ठहराया दोषी, कोर्ट ने अब तक क्या-क्या कहा?
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नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के मामले का दोषी ठहराया और कहा कि हसीना सबसे कठोर सजा की हकदार हैं। फिलहाल कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है।
कोर्ट ने फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने वीडियो साक्ष्य का जिक्र किया, जिसमें हसीना पर लक्षित हत्या का आदेश देने, जुलाई-अगस्त के विरोध प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों पर गोली चलाने और उन्हें निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों का आदेश देने का आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सबूत यह भी बताते हैं कि हसीना ने सरकार की आलोचना करने के कारण कई पत्रकारों, राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को पद से हटा दिया था। बांग्लादेश के आईसीटी ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधों पर अपदस्थ अवामी लीग नेता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अधिकतम सजा की हकदार हैं। कोर्ट ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया। महीनों तक चले मुकदमे में उन्हें पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था।
बता दें, सुनवाई से इतर स्थानीय मीडिया के अनुसार, सोमवार सुबह तक, पिछले 36 घंटों में, बांग्लादेश पुलिस ने नारायणगंज जिले में अवामी लीग के कम से कम 21 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।
इस घटना की पुष्टि करते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारेक अल मेहदी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, उन्होंने बताया कि ढाका के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं, प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर नौ चौकियां स्थापित की गई हैं, जबकि 26 मोबाइल टीमें जिले में गश्त कर रही हैं।
हसीना पर हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध के अलावा छात्रों को गिरफ्तार कर टॉर्चर करने, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग, फायरिंग, और लीथल फोर्स का इस्तेमाल करने का आदेश देने समेत तमाम आरोप लगे हैं।
बांग्लादेश के प्रॉसिक्यूशन ने शेख हसीना के दोषी पाए जाने पर उनके लिए मृत्युदंड की मांग की थी। बता दें, हसीना की गैरहाजिरी में उनके खिलाफ यह फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने 10 जुलाई को हसीना के खिलाफ सभी आरोप तय किए थे।
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