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ICC अरेस्ट वारंट पुतिन: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अदालत ने उन पर यूक्रेन से रूस में बच्चों के अवैध निर्वासन सहित युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। इसने कहा कि यूक्रेन में अपराध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए, जब रूस ने अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। मास्को ने हमले के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपों से इनकार किया है।
आईसीसी ने आरोप लगाया कि पुतिन बच्चों के निर्वासन में शामिल थे। इसमें कहा गया है कि यह मानने के वाजिब आधार हैं कि उसने सीधे तौर पर इन कृत्यों को अंजाम दिया, साथ ही साथ दूसरों के साथ मिलकर भी। अदालत ने कहा कि पुतिन बच्चों के निर्वासन को रोकने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहे हैं।
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट अर्थहीन थे। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों से हमारे देश का कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि यह स्पष्ट किया गया था कि आईसीसी के पास वारंट के बावजूद संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है. इसने कहा कि यह केवल उन देशों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है जो इसकी संधि के हस्ताक्षरकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि रूस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कोई संभावना नहीं है।
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Teja
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