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Imran Khan की हिरासत पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उठाए सवाल

Tara Tandi
2 Dec 2025 2:13 PM IST
Imran Khan की हिरासत पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उठाए सवाल
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Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन (HRCP) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए सख्त हिरासत की शर्तों और परिवार से मिलने पर कथित पाबंदियों से जुड़ी रिपोर्टों पर गहरी चिंता जताई है।
HRCP ने X पर पोस्ट किया, "आरोपों से पता चलता है कि वह करीबी रिश्तेदारों, सहयोगियों या कानूनी सलाहकार से नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए इस पर तुरंत सफाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि परिवार और वकील तक रेगुलर और बिना किसी रुकावट के पहुंच, आइसोलेशन और हिरासत की शक्तियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बुनियादी सुरक्षा है।"
अधिकार संस्था ने पाकिस्तान सरकार और प्रांतीय पंजाब होम डिपार्टमेंट से यह पक्का करने को कहा कि सभी तरीके संवैधानिक ड्यू-प्रोसेस सुरक्षा और मानवीय व्यवहार के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पालन करें।
PTI चीफ से पार्टी नेताओं और यहां तक ​​कि उनके परिवार के सदस्यों की भी पहुंच नहीं हो पा रही है, इसलिए पार्टी ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।
ये प्रदर्शन सरकार के पब्लिक गैदरिंग पर बैन लगाने और मिलने-जुलने के अधिकारों को सीमित करने के फैसले के बीच हुए हैं, जिससे खान की हालत को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
खान की सेहत को लेकर बढ़ती चिंता और उनकी मौत की फैल रही अफवाहों की वजह से अधिकारियों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सेक्शन 144 लागू कर दिया है।
लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हसन वकार चीमा के साइन किए हुए ऑर्डर में, कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर (पंजाब अमेंडमेंट) एक्ट, 2024 का सेक्शन 144, 1 से 3 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए लागू किया गया है।
1 दिसंबर के इस निर्देश में "जिला रावलपिंडी की सीमा के अंदर आने वाले खतरे" का ज़िक्र है और कहा गया है कि इन पाबंदियों का मकसद "पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, शांति और सुकून" बनाए रखना है।
PTI लीडर असद कैसर ने एक जाने-माने पाकिस्तानी अखबार, डॉन को बताया कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के विपक्षी सांसद अदियाला जेल तक मार्च करने से पहले IHC के बाहर इकट्ठा होंगे।
उन्होंने कहा, "यह तय किया गया है कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा क्योंकि IHC अपना ऑर्डर लागू करने में नाकाम रहा है और अदियाला जेल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के ऑर्डर लागू करने को तैयार नहीं है।" पिछले हफ़्ते यह झगड़ा और बढ़ गया जब ख़ैबर पख़्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर ने आठवीं बार ख़ान से मिलने से मना किए जाने के बाद अदियाला जेल के बाहर धरना दिया।
ख़ान के परिवार वालों को भी कई हफ़्तों से उनसे मिलने से रोक दिया गया है।
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