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नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति के बीच, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के आतंकवादी समूह के स्वयंभू प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन के बेटों सैयद अहमद शकील और सैयद शाहिद यूसुफ ने जेल में अपने फोन कॉल अधिकारों को बहाल करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दोनों व्यक्ति वर्तमान में अवैध हवाला धन हस्तांतरण से जुड़े आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की जेलों में बंद हैं।
उनकी याचिका दिल्ली जेल नियम 631 के तहत जेल अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देती है। यह नियम सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के कारणों का हवाला देते हुए आतंकवाद से संबंधित मामलों में आरोपी व्यक्तियों के लिए फोन और संचार पहुंच को सीमित करता है। हालांकि, यह जेल अधीक्षक को उप महानिरीक्षक (रेंज) से पूर्व अनुमोदन के साथ अपवाद बनाने की अनुमति देता है। भाइयों के वकील ने तर्क दिया कि इसी तरह के आतंकवाद से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे अन्य व्यक्तियों ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि जेल अधिकारियों द्वारा उनके फोन एक्सेस को अनुचित रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले की सुनवाई की, लेकिन पाया कि राज्य या प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की है, साथ ही इसी तरह के लंबित मामलों की भी सुनवाई होगी। सैयद अहमद शकील को 30 अगस्त, 2018 को एनआईए, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त अभियान के दौरान श्रीनगर के राम बाग स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। उस पर सऊदी अरब में स्थित समर्थकों के नेटवर्क का उपयोग करके हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के लिए धन जुटाने और कथित तौर पर वांछित संदिग्ध एजाज अहमद भट से वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। शकील पहले पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ था, जिसके कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। उसे एनआईए की हिरासत में पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया और एक विशेष अदालत में पेश किया गया।
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