पाकिस्तान में ईशनिंदा की भेंट चढ़ा हिंदू, स्कूली शिक्षक को हुई उम्रकैद की सजा
इस्लामाबाद: पाकिस्तान में एक और हिंदू ईशनिंदा कानून (Blasphemy Law in Pakistan) की भेंट चढ़ा है। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को ईशनिंदा के मामले (Blasphemy Cases in Pakistan) में एक हिंदू शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई। सिंध के घोटकी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुर्तजा ने शिक्षक नौतन लाल पर 50,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने 2019 से जेल में बंद नौतन लाल को ईशनिंदा करने का दोषी (Blasphemy Sentence) ठहराया। पिछले दो साल में नौतन लाल की जमानत अर्जी दो बार खारिज भी हो चुकी है। नौतन लाल को सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस वीडियो में एक स्कूली छात्र ने हिंदू शिक्षक पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था। इसके कुछ ही समय बाद जमात-ए-अहले सुन्नत पार्टी के नेता अब्दुल करीम सईदी ने ईशनिंदा अधिनियम के तहत लाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।