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पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की जेल से बाहर रहने की अपील को उच्च न्यायालय ने किया खारिज

Neha Dani
10 July 2021 11:38 AM GMT
पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की जेल से बाहर रहने की अपील को उच्च न्यायालय ने किया खारिज
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कैप्चर कमीशन में गवाही देने के लिए मजबूर किया था।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की जेल से बाहर रहने की अपील को पीटरमैरिट्सबर्ग उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार रात से जेल में बंद जुमा ने शीर्ष अदालत द्वारा अदालत की अवमानना के मामले में 15 महीने जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
जज भीकी मंगुनी ने फ्रिडैट पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटना कानूनी रूप से सही नहीं था।
उन्होंने अपने फैसले में कहा, यह सामान्य कारण है कि इस देश में संवैधानिक न्यायालय की तुलना में कोई उच्च अधिकार नहीं है, इसके निर्णयों को निचली अदालत द्वारा कमजोर नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने अपने फैसले में कहा, अगर यह अदालत जुमा की ओर से पेश किए गए तर्को को मान लेती है, तो पदानुक्रम गड़बड़ा जाएगा कानूनी फैसलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।
मंगुनी ने आगे कहा कि जूमा को राहत देने से संवैधानिक न्यायालय उसके अधिकार के फैसले की अवहेलना होगी।
जूमा को संवैधानिक न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए सजा सुनाई गई थी, जिसने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे स्टेट कैप्चर कमीशन में गवाही देने के लिए मजबूर किया था।

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