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हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर मांगा जवाब

Neha Dani
5 Feb 2022 1:54 AM GMT
हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर मांगा जवाब
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सुशील कुमार को हत्या की पूरी साजिश का सरगना बताया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में एक युवक की हत्या के मामले में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की पीठ ने सुशील कुमार के वकीलों सिद्धार्थ लूथरा और प्रदीप राणा की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.

पिछले साल एक कोर्ट ने जमानत याचिका की थी खारिज
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तिथि 28 मार्च निर्धारित की है. पिछले साल 5 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सुशील कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जो वर्तमान में सागर धनखड़ हत्या मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक जेल में बंद हैं.
सुशील कुमार पहलवानों को देते हैं ट्रेनिंग
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुशील कुमार के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दायर की गई वर्तमान प्राथमिकी धारणाओं, अनुमानों और दुर्भावनापूर्ण इरादों का एक संयुक्त मिश्रण है. जमानत याचिका के अलावा, पूर्व ओलंपियन के वकील ने यह भी तर्क दिया था कि कुमार ने युवा पहलवानों को प्रशिक्षित किया है और उनके प्रयासों के परिणाम हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में सामने आए थे.
सुशील कुमार पर सागर धनखड़ की हत्या का है आरोप
38 वर्षीय कुमार पर एक अन्य पहलवान 23 वर्षीय सागर धनखड़ के साथ कथित संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप है. पिटाई के बाद धनखड़ की मौत हो गई थी. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, सुशील कुमार को हत्या की पूरी साजिश का सरगना बताया गया है.

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