विश्व
हाईकोर्ट से नीरव मोदी को मिली भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति
Rounak Dey
9 Aug 2021 4:20 PM IST

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भी बहस के दायरे में आता है.
ब्रिटेन हाईकोर्ट ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को राहत देते सोमवार को मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के आधार पर भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी. इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फर्जीवाड़ा और मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामने कर रहे नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण की इजाजत दी थी. जस्टिस मार्टिन चेम्बरलेन ने COVID-19 नियमों के तहत दूर से अपना फैसला सुनाया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि 50 वर्षीय हीरा व्यापारी की कानूनी टीम द्वारा उनके गंभीर अवसाद और आत्महत्या के उच्च जोखिम के बारे में प्रस्तुत तर्क पर्याप्त सुनवाई में बहस योग्य थे.
UK High Court approves fugitive diamantaire Nirav Modi's permission to appeal against extradition to India, on mental health grounds.
— ANI (@ANI) August 9, 2021
(File photo) pic.twitter.com/z55Gxekyxg
उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई में आर्थर रोड जेल में आत्महत्या के प्रयासों को रोकने में सक्षम उपायों की पर्याप्तता, जहां नीरव मोदी को प्रत्यर्पण पर हिरासत में लिया जाना है, भी बहस के दायरे में आता है.
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