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हेराल्ड मामला: ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की पहल की

Kiran
13 April 2025 11:00 AM IST
हेराल्ड मामला: ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की पहल की
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिन्हें उसने कांग्रेस द्वारा नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जब्त किया था। जब्त की गई संपत्तियों में नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस, लखनऊ में एजेएल बिल्डिंग और मुंबई के बांद्रा में स्थित एक अन्य संपत्ति शामिल है। एक बयान में, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने कहा कि कब्जे के लिए नोटिस 11 अप्रैल को संपत्तियों पर चिपकाए गए थे। नोटिस में परिसर को खाली करने या किराए को (मुंबई की संपत्ति के मामले में) ईडी को हस्तांतरित करने की मांग की गई है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा (8) और नियम 5(1) के तहत की गई है, जो ईडी द्वारा कुर्क की गई और पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया के बारे में बात करती है। नवंबर 2023 में ईडी द्वारा अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। ईडी का मामला एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है। नेशनल हेराल्ड अखबार एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।
ईडी ने आरोप लगाया, "यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के रूप में अपराध की आगे की आय उत्पन्न करने के लिए किया गया।" एजेंसी ने एक बयान में कहा, "ईडी द्वारा व्यापक जांच के बाद संपत्तियों को जब्त किया गया। जांच में 988 करोड़ रुपये की अपराध की आय के महत्वपूर्ण उत्पादन, कब्जे और उपयोग का पता चला। इसलिए, अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपियों को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए, 20 नवंबर, 2023 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित एजेएल की अचल संपत्तियां, जिनकी कीमत 661 करोड़ रुपये है, के साथ-साथ एजेएल के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए गए। 10 अप्रैल, 2024 को न्यायाधिकरण द्वारा आदेश की पुष्टि की गई।"-
ईडी ने मामले की जांच 26 जून, 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश के आधार पर 2021 में शुरू की थी। यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर आधारित है। शिकायत में सोनिया, राहुल और कई अन्य कांग्रेस नेताओं सहित कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और निजी कंपनी यंग इंडियन पर एजेएल से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से संबंधित धन शोधन योजना में कथित रूप से शामिल होने का आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था।
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