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HC ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

Admin4
24 Oct 2022 11:02 AM GMT
HC ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज
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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग (Election Commission of Pakistan) के तोशाखाना मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग की गई थी.
चुनाव आयोग ने इमरान खान को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया है. उन्हें प्रधानमंत्री रहने के दौरान विदेशों से मिले महंगे तोहफों को बेचने से प्राप्त राशि छिपाने का दोषी माना गया. इसके साथ ही इमरान खान से पाक संसद (नेशनल असेंबली) की सदस्यता भी छीन ली गई.
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