विश्व

नफरत भरे भाषणों से देश का माहौल खराब, रोकने की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

HARRY
11 Oct 2022 4:03 AM GMT
नफरत भरे भाषणों से देश का माहौल खराब, रोकने की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
x

नई दिल्ली। हेट स्पीच पर लगाम लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी की तरफ से हेट स्पीच पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

वहीं, एक अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड और दिल्ली सरकारों से जवाब मांगा कि पिछले साल राज्य और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरा भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है।

हेट स्पीच के कारण हो रहा माहौल खराब

बेंच ने कहा कि हेट स्पीच के चलते माहौल खराब हो रहा है, लेकिन इसपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसपर लगाम लगाने की जरूरत है। वहीं, हेट स्पीच को लेकर याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान देने के लिए नफरती भाषा का प्रयोग किया गया।

अभद्र भाषा को एक लाभदायक व्यवसाय में बदला गया

बेंच ने टिप्पणी की, 'आप सही कह रहे हैं कि इन नफरत भरे भाषणों से पूरा माहौल खराब हो रहा है और इसे रोकने की जरूरत है।' याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभद्र भाषा दी गई थी। उन्होंने कहा, 'अभद्र भाषा को एक लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया गया है। एक पार्टी ने कश्मीर फाइलों को वित्त पोषित किया और फिर मेरे पास सबूत है कि इसे कैसे वित्त पोषित किया गया और फिर कर मुक्त कर दिया गया।

Next Story