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वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के लिए एच-2बी वीजा की सीमा तय

Rani Sahu
3 March 2023 10:22 AM GMT
वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के लिए एच-2बी वीजा की सीमा तय
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न्यूयॉर्क, (आईएएनएस)| आव्रजन सेवाओं के लिए अमेरिका ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के लिए कांग्रेस द्वारा अनिवार्य एच-2बी लिमिट को पूरा करने के लिए अमेरिका को पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) ने कहा कि 27 फरवरी नई कैप-विषय एच-2बी कार्यकर्ता याचिकाओं के लिए अंतिम प्राप्ति तिथि थी, जिसमें 1 अप्रैल या उसके बाद और 1 अक्टूबर से पहले रोजगार शुरू करने की तारीख का अनुरोध किया गया था।
वर्तमान में, एच-2बी वीजा के लिए कांग्रेस की अनिवार्य सीमा 66,000 प्रति वित्तीय वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष की पहली छमाही (1 अक्टूबर-31 मार्च) में रोजगार शुरू करने वाले श्रमिकों के लिए 33,000 और अमेरिका में वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (1 अप्रैल-सितंबर 30) रोजगार शुरू करने वाले श्रमिकों के लिए 33,000 है।
एजेंसी ने पूरक वीजा अस्थायी अंतिम नियम के तहत उपलब्ध कराए गए वित्त वर्ष 2023 के पूरक एच-2बी वीजा के लिए फाइलिंग तारीखों की भी घोषणा की। इस नियम के तहत, यूएससीआईएस ने वित्त वर्ष 2023 के लिए एच-2बी याचिकाओं को 64,716 अतिरिक्त एच-2बी गैर-आप्रवासी वीजा तक बढ़ाकर स्वीकार करना शुरू कर दिया।
ये पूरक एच-2बी वीजा अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए हैं जो 15 सितंबर से पहले वित्तीय वर्ष की निश्चित अवधि में अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए याचिका दायर करना चाहते हैं।
यूएससीआईएस ने कहा कि वे केवल अमेरिकी व्यवसायों के लिए उपलब्ध हैं जो अपूरणीय क्षति का सामना कर रहे हैं या उनकी याचिका में अनुरोध किए गए सभी एच-2बी श्रमिकों को रोजगार देने की क्षमता के बिना अपूरणीय क्षति होगी।
एजेंसी ने आगे कहा कि वह एच-2बी याचिकाओं को स्वीकार करना जारी रखेगी, जो कांग्रेस द्वारा निर्धारित कैप से छूट प्राप्त हैं, जिसमें यूएस में इस वीजा के वर्तमान धारक शामिल हैं जो अपने प्रवास का विस्तार करना चाहते हैं और यदि लागू हो तो अपने रोजगार की शर्तों को बदल सकते हैं या अपने नियोक्ताओं को बदल सकते हैं।
एच-2बी वीजा मौसमी/अस्थायी नौकरियों के लिए जारी किए जाते हैं जो नियोक्ताओं को अमेरिका में श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए कुशल या अकुशल श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देते हैं।
वीजा आवेदन शुरू करने से पहले नियोक्ता को श्रम प्रमाणन विभाग प्राप्त करना होगा।
--आईएएनएस
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