
Washington वॉशिंगटन, 1 जनवरी: US कोर्ट ने H-1B वीज़ा फ़ीस को सही ठहराया; कानूनी लड़ाई अपील कोर्ट में गई राष्ट्रपति ओबामा के समय में नियुक्त एक US फ़ेडरल जज ने फ़ैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू की गई नए H-1B वीज़ा एप्लीकेशन पर $100,000 की विवादित फ़ीस कानूनी है, जिससे इस बढ़ोतरी का विरोध करने वालों को झटका लगा है।
23 दिसंबर के फ़ैसले के बाद, US चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने वॉशिंगटन फ़ेडरल कोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें इस फ़ैसले को चुनौती दी गई है और वीज़ा की भारी लागत के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई जारी रखी गई है।
यह फ़ीस H-1B वीज़ा चाहने वाले विदेशी कर्मचारियों पर असर डालती है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल US टेक कंपनियाँ विदेश से कुशल प्रोफ़ेशनल्स को काम पर रखने के लिए बड़े पैमाने पर करती हैं। जज के फ़ैसले के बावजूद, कई मुकदमे चल रहे हैं और यह विवाद आख़िरकार US सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकता है।





