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लग्जरी सामानों पर सरकार 2% अतिरिक्त टैक्स लगाएगी

Gulabi Jagat
30 May 2023 3:03 PM GMT
लग्जरी सामानों पर सरकार 2% अतिरिक्त टैक्स लगाएगी
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सरकार ने हाई-एंड होटलों और रिसॉर्ट्स, आयातित शराब और कीमती धातुओं की सेवाओं के लिए दो प्रतिशत लग्जरी चार्ज लगाने का फैसला किया है।
सरकार ने यह घोषणा आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के माध्यम से की है जिसे संघीय संसद के समक्ष सोमवार को पेश किया गया था।
सरकार ने बजट में कहा, "लक्जरी वस्तुओं और सेवाओं के लिए दो प्रतिशत लग्जरी टैक्स लगाया जाएगा।"
हाई-एंड होटल और रिसॉर्ट जुलाई के मध्य से सेवाएं प्रदान करते समय अपने ग्राहकों से दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेंगे। नया वित्तीय वर्ष 17 जुलाई से शुरू हो रहा है।
कर 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने, हीरे, मोती और जवाहरात जैसे कीमती धातुओं और पत्थरों से बने गहनों पर लगाया जाता है। परिवहन के समय सीमा शुल्क बिंदु पर आयातित मादक उत्पादों पर कर लगाया जाता है।
लग्जरी टैक्स का भुगतान न करने की स्थिति में यह 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ वसूल किया जाएगा।
इसी तरह लग्जरी टैक्स से संबंधित स्टेटमेंट जमा नहीं करने पर ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति से ब्योरा जमा करने तक सालाना 2.5 फीसदी की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।
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