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सरकार ने पास किया अहम बिल, लेस्बियन कपल और सिंगल महिलाओं के बीच उठी खुशी की लहर

Gulabi
30 Jun 2021 2:09 PM GMT
सरकार ने पास किया अहम बिल, लेस्बियन कपल और सिंगल महिलाओं के बीच उठी खुशी की लहर
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महिलाओं के बीच उठी खुशी की लहर

France Parliament Allows IVF For Lesbians Single Women: दुनियाभर में बराबर अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुदाय के लोगों के लिए अब बराबरी के दरवाजे धीरे-धीरे खुलते जा रहा हैं. फ्रांस में एक ऐसा बिल पास हुआ है, जिससे लेस्बियन कपल काफी खुश हो गए हैं. मंगलवार को संसद में पास हुए इस बिल के तहत लेस्बियन कपल के साथ-साथ अब सिंगल महिलाएं भी आईवीएफ के जरिए बच्चों को जन्म दे सकती हैं. फ्रांस के वर्तमान के कानून के तहत केवल हेट्रोसेक्सुअल कपल (Heterosexual Couple) ही आईवीएफ जैसे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वहीं जो लेस्बियन कपल और सिंगल महिलाएं बच्चा चाहती हैं, उन्हें आईवीएफ (IVF) सेवा का लाभ उठाने के लिए दूसरे देशों का रुख करना पड़ता था. लेकिन अब एमैनुएल मैक्रों सरकार द्वारा पेश कानून में ये सब बदल गया है. इसपर संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में मतदान हुआ था. जिसमें बिल को 326 मतों से मंजूरी मिल गई है, जबकि विरोध में 115 वोट पड़े हैं. कार्यपालिका के हस्ताक्षर के बाद कानून प्रभावी हो जाएगा. इस बदलाव के बाद फ्रांस यूरोप के बाकी देशों बेल्जियम और स्पेन की तरह ही बन जाएगा, जो प्रजनन के लिए फ्रांस की लेस्बियन कपल और सिंगल महिलाओं की पसंदीदा जगह हैं.
दो साल तक हुए प्रदर्शन
इसे लेकर इंटर-एलजीबीटी असोसिएशन का कहना है कि वह बदलाव को लेकर खुश है. इस अधिकार के लिए बीते दो साल तक प्रदर्शन किए गए और करीब 500 घंटे तक बहस भी हुई. इससे पहले 2017 में राष्ट्रपति मैक्रों ने चुनाव अभियान के दौरान ये वादा किया था कि वह प्रजनन जैसी सेवाओं का विस्तार लेस्बियन (Lesbians) और सिंगल महिलाओं के लिए करने के पक्ष में हैं. लेकिन राष्ट्रपति बनते ही उनकी सेंट्रलिस्ट पार्टी बार-बार इस बदलाव से किनारा करती रही.
लोगों ने दी मिलीजुली राय
इसी के कारण फ्रांस में काफी विरोध प्रदर्शन तक देखने को मिले. लेकिन बदलाव को लेकर भी लोगों की राय बंटी हुई दिखाई दे रही है. फ्रांस के 67 फीसदी लोग बदलाव पर सहयोग जता रहे हैं, जबकि विरोध करने वालों ने प्रदर्शन करने की बात कही है. इनमें गे विवाह (Gay Marriage) के खिलाफ अभियान चला रहे लोग शामिल हैं. प्रस्तावित कानून को पहली बार अक्टूबर 2019 में नेशनल असेंबली द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन फिर सीनेट में रखा गया. बिल के तहत फ्रांस की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली 43 साल से कम उम्र की सभी महिलाओं के लिए प्रजनन प्रक्रियाओं की लागत को कवर करेगी.
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