कुवैत में काम करने के लिए आने वाले लोगों को हम एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं और ये जानकारी यहाँ पर काम करने के दौरान मिलने वाली वार्षिक छुट्टी और बीमारी में अवकाश लेने का नियम को लेकर है। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं।
कुवैत कानून के अनुसार, एक कामगार 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी ले सकता है साथ ही कामगार इन छुट्टियों को जमा कर सकता है, लेकिन ये छुट्टी दो साल से अधिक नहीं होनी है। वहीं नियोक्ता का अनुमोदन प्राप्त होने पर कर्मचारी एक ही बार में अपनी संचित छुट्टी लेने का हकदार होगा।
कुवैत में सरकारी कर्मचारियों को लगातार नौ दिनों की छुट्टी मिलने वाली है. यहां ईद अल अजहा (बकरीद) के मौके पर पांच दिनों के आधिकारिक अवकाश का ऐलान किया गया है.
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यह अवकाश 10 जुलाई से 14 जुलाई तक रहेगा.
कुवैत में वीकेंड शुक्रवार और शनिवार को होता है. इस तरह आठ से 16 जुलाई तक नौ दिनों का लंबा वीकेंड रहेगा और लोग 17 जुलाई से काम पर लौटेंगे.