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माले: मालदीव की आपराधिक अदालत ने रविवार को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 साल कैद की सजा सुनाई.
कैद के अलावा पांच लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सात साल कैद और भ्रष्टाचार के मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई है. 2018 में, यामीन ने मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए।
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