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ईस्टर हमले मामले में पूर्व पुलिस प्रमुख को फांसी की सजा

Kiran
1 Aug 2026 3:58 PM IST
ईस्टर हमले मामले में पूर्व पुलिस प्रमुख को फांसी की सजा
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Colombo कोलंबो: श्रीलंका में हाई कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर जनरल पुजित जयसुंदरा को मौत की सज़ा सुनाई है। ज़्यादातर जजों ने उन्हें 2019 में ईस्टर संडे के आतंकी हमलों को रोकने में नाकाम रहने का दोषी पाया, जबकि उन्हें पहले ही खुफिया जानकारी मिल चुकी थी। शुक्रवार को कोर्ट ने जयसुंदरा को ड्यूटी में लापरवाही और हत्या में मदद करने का दोषी ठहराया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कोलंबो और आसपास के इलाकों में कैथोलिक चर्चों और टूरिस्ट होटलों पर आत्मघाती हमलावरों के हमले की योजना की चेतावनी मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जज प्रियंथा लियानागे और थिलाकरत्ने बंदारा ने बहुमत का फैसला सुनाया, जबकि जज विराज वीरासुरिया ने अलग राय वाला फैसला दिया।

बहुमत का फैसला सुनाते हुए, पीठासीन जज लियानागे ने कहा कि जयसुंदरा उस समय देश के पुलिस प्रमुख थे और नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार थे। कोर्ट ने कहा कि उस समय स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर रहे निलंथा जयवर्धने ने 20 अप्रैल 2019 की शाम को जयसुंदरा को जानकारी दी थी कि अगले दिन कैथोलिक चर्चों और टूरिस्ट होटलों पर आत्मघाती हमले हो सकते हैं।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जयसुंदरा हमलों को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने में नाकाम रहे। बहुमत वाले जजों ने कहा कि जयसुंदरा ने अपराध रोकने और जनता की सुरक्षा के लिए नियुक्त सरकारी अधिकारी के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों में लापरवाही बरती। अपराधों की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मौत की सज़ा सुनाई।

अपने अलग फैसले में, वीरासुरिया ने कहा कि अभियोजन पक्ष जयसुंदरा के खिलाफ आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा और उन्हें बरी कर दिया। फैसला सुनाने में कोर्ट को चार घंटे से ज़्यादा का समय लगा। उसी दिन बाद में, कोर्ट ने पूर्व रक्षा सचिव हेमासिरी फर्नांडो को भी 2019 के आतंकी हमलों से पहले खुफिया चेतावनियों पर कार्रवाई न करने का दोषी पाया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। फैसले के मुताबिक, 21 अप्रैल 2019 को हुए इन सुनियोजित बम धमाकों में 260 से ज़्यादा लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए।

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