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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका को खारिज किया

Rounak Dey
24 Oct 2022 9:14 AM GMT
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका को खारिज किया
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अवैध रूप से बेचने के आरोप में सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग (Election Commission of Pakistan) के तोशाखाना मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग की गई थी। एआरवाई न्यूज ने सोमवार को यह जानकारी दी।

इससे पहले, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त राज्य उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया।

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