इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गिरफ्तारी का सामना कर रहे हैं. पीटीआई नेता पाकिस्तान के चुनाव आयोग के बाहर विरोध करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हुए।
पीटीआई प्रमुख को चुनाव आयोग ने पिछले साल प्रतिबंधित धन मामले में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव निकाय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।
अपदस्थ प्रधान इस समय मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। इस्लामाबाद में आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास ने कहा कि खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे और फिर अदालत ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया।
खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही अदालत में इमरान खान के वकील बाबर अवान ने अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत से व्यक्तिगत रूप से पेशी से एक बार की छूट देने का अनुरोध किया क्योंकि खान अभी भी पिछले साल एक हत्या के प्रयास से उबर रहे हैं। अवान ने कहा, खान ने 'कोशिश की लेकिन कुछ वास्तविक कारणों से अदालत में पेश नहीं हो सका।'