
प्रधानमंत्री : बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और बहू जुबैदा को सजा सुनाई है। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के भगोड़े कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को नौ साल और उसकी पत्नी को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि घोषित आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए यह सजा सुनाई गई है। रहमान और जुबैदा दोनों 2008 से लंदन में रह रहे हैं। ढाका मेट्रोपालिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश एमडी असदुज्जमां ने दंपति की अनुपस्थिति में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उसे अवैध संपत्ति इकट्ठा करने और संपत्ति की जानकारी छिपाने का दोषी पाया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे रहमान पर तीन करोड़ टका का जुर्माना भी लगाया गया है। भुगतान न करने पर 55 वर्षीय नेता को अतिरिक्त तीन महीने की सजा काटनी होगी। रहमान की पत्नी जुबैदा को दो आरोपों में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि 45 लाख टका का जुर्माना लगाया गया। अगर वह जुर्माना देने में विफल रहती है तो एक महीने और जेल में रहना होगा।सजा सुनाई है। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के भगोड़े कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को नौ साल और उसकी पत्नी को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि घोषित आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए यह सजा सुनाई गई है। रहमान और जुबैदा दोनों 2008 से लंदन में रह रहे हैं। ढाका मेट्रोपालिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश एमडी असदुज्जमां ने दंपति की अनुपस्थिति में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उसे अवैध संपत्ति इकट्ठा करने और संपत्ति की जानकारी छिपाने का दोषी पाया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे रहमान पर तीन करोड़ टका का जुर्माना भी लगाया गया है। भुगतान न करने पर 55 वर्षीय नेता को अतिरिक्त तीन महीने की सजा काटनी होगी। रहमान की पत्नी जुबैदा को दो आरोपों में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि 45 लाख टका का जुर्माना लगाया गया। अगर वह जुर्माना देने में विफल रहती है तो एक महीने और जेल में रहना होगा।