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हालांकि, गौरतलब है कि यह कानून हज पर गए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की अनुपस्थिति के दौरान लाया गया था.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने देश वापस आने की मंजूरी मिल गई है! पाकिस्तान की सेंट्रल असेंबली ने विधायकों की अयोग्यता पर समय सीमा तय करने वाला एक कानून पारित किया। गौरतलब है कि यह कानून प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान के कुछ दिन बाद लाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के अध्यक्ष नवाज शरीफ को पाकिस्तान लौट आना चाहिए.
पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि ने खुलासा किया कि कानून में संशोधन किया गया है ताकि विधायकों को पांच साल से अधिक समय तक अयोग्य ठहराना संभव न हो। यह स्पष्ट किया गया कि अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाले सिद्दीकी संजरानी ने भी इस संशोधन पर हस्ताक्षर किए और मंजूरी दी थी। हालांकि, गौरतलब है कि यह कानून हज पर गए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की अनुपस्थिति के दौरान लाया गया था.
Neha Dani
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