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ऑस्ट्रिया में 'इच्छामृत्यु' को बनाया जाएगा कानूनी, सरकार ने पेश किया मसौदा

Neha Dani
24 Oct 2021 11:30 AM GMT
ऑस्ट्रिया में इच्छामृत्यु को बनाया जाएगा कानूनी, सरकार ने पेश किया मसौदा
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जैसे आयरलैंड और पोलैंड इसके खिलाफ हैं.

ऑस्ट्रिया (Austria) में सहायता प्राप्त आत्महत्या (Assisted suicide) को कानूनी बनाने की तैयार हो रही है. सरकार ने गंभीर रूप से बीमार व्यस्कों के लिए आत्महत्या को कानूनी बनाने के लिए एक मसौदा कानून पेश किया है. संघीय चांसलर ने शनिवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी. नए कानून के जरिए उन शर्तों की जानकारी दी गई, जिनके तहत भविष्य में सहायता प्राप्त आत्महत्या या कहें 'इच्छामृत्यु' संभव होगी. दरअसल, पिछले साल ऑस्ट्रिया की संवैधानिक कोर्ट ने सहायता प्राप्त आत्महत्या पर बैन लगा दिया, क्योंकि इसका मानना था कि ये असंवैधानिक था. ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी व्यक्ति के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन करता है.

संघीय चांसलर ने एक बयान में कहा, 'गंभीर रूप से बीमार लोगों को सहायता प्राप्त आत्महत्या तक पहुंच होनी चाहिए.' नया कानून लंबे समय से या मानसिक रूप से बीमार वयस्कों को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है. इसके तहत मरीजों को दो डॉक्टरों से परामर्श करना होता है, जिन्हें यह प्रमाणित करना होता है कि व्यक्ति अपने निर्णय लेने में सक्षम है. इसके अलावा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अस्थायी संकट की वजह से इच्छामृत्यु की मांग नहीं की जा रही है. मरीज को इच्छामृत्यु हासिल करने से पहले कम से कम 12 हफ्तों तक इंतजार करना होगा.
इस प्रस्ताव को मिल सकती है सांसदों की मंजूरी
वहीं, इच्छामृत्यु से पहले वेटिंग की अवधि को 12 हफ्तों से घटाकर दो हफ्तों तक भी किया जा सकता है, मगर इसके लिए मरीज बीमारी की वजह से अपने अंतिम क्षणों में होना चाहिए. इस प्रस्ताव की अब संसद में भेजे जाने से पहले विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी, जहां सांसदों से साल के अंत से पहले इसे मंजूरी देने की उम्मीद है. यदि 2021 के अंत तक कोई नया नियम लागू नहीं किया गया होता, तो सहायता प्राप्त आत्महत्या पर लगा मौजूदा प्रतिबंध समाप्त हो जाता. इस वजह से ये प्रथा अनियंत्रित हो जाती है और बिना किसी नियम के लोग इसका पालन करने लगते.
नीदरलैंड और बेल्जियम में कानूनी है इच्छामृत्यु
इंसब्रुक के बिशप (Bishop of Innsbruck) हरमन गैलेटलर ने कहा कि ये प्रस्ताव संवैधानिक अदालत के फैसले के अनुरूप सहायता प्राप्त आत्महत्या करना का एक संवेदनशील और जिम्मेदार तरीका है. उन्होंने इस तथ्य का स्वागत किया कि उपशामक देखभाल के लिए धन को बढ़ावा देने की योजना भी शामिल है. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में और सुरक्षा उपायों को जोड़ा जाना चाहिए जिससे मरीजों को गुजरना होगा. यूरोप में नीदरलैंड और बेल्जियम में इच्छामृत्यु कानूनी है, लेकिन पारंपरिक रूप से कैथोलिक देश जैसे आयरलैंड और पोलैंड इसके खिलाफ हैं.

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