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यूरोपीय कोर्ट में वेटिकन को दु‌र्व्यवहार का दोषी ठहराने की मांग खारिज

Neha Dani
13 Oct 2021 3:35 AM GMT
यूरोपीय कोर्ट में वेटिकन को दु‌र्व्यवहार का दोषी ठहराने की मांग खारिज
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यूरोपीय अदालत ने कहा कि बेल्जियम की अदालतें सही थीं और पीडि़तों को अदालत में जाने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया गया था।

यूरोप की एक अदालत ने मंगलवार को इस बात पर सहमति व्यक्त की कि कैथोलिक पादरियों द्वारा किए गए यौन शोषण के लिए वेटिकन के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मामला नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि वेटिकन को संप्रभु प्रतिरक्षा हासिल है और पादरियों एवं उनके वरिष्ठों के दुराचार को होली सी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने 24 लोगों द्वारा लाए गए एक मामले को खारिज कर दिया। 24 लोगों ने कहा था कि वे बेल्जियम में पादरियों के शिकार थे। उन लोगों ने तर्क दिया था कि कैथोलिक वरिष्ठता के कारण दशकों से बच्चों के साथ गलत काम और छेड़छाड़ करने वाले पादरियों के मामले छिपे रहे। 'संरचनात्मक कमी' के लिए होली सी को उत्तरदायी माना जा सकता है।
बेल्जियम की अदालतों के फैसले के बाद 24 लोगों ने स्ट्रासबर्ग स्थित अदालत में अपील की थी। यूरोपीय अदालत ने कहा कि बेल्जियम की अदालतें सही थीं और पीडि़तों को अदालत में जाने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया गया था।


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