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Brussels ब्रसेल्स : यूरोपीय संघ (EU) की परिषद ने साइबर खतरों के प्रति ब्लॉक की तन्यकता बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच मजबूत साइबर एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए दो नए कानून अपनाए। EU के साइबर सुरक्षा विधायी पैकेज का हिस्सा नए कानूनों में "साइबर सॉलिडेरिटी एक्ट" और साइबर सुरक्षा अधिनियम (CSA) में लक्षित संशोधन शामिल हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य साइबर घटनाओं के खिलाफ EU की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है।
परिषद ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि नए विनियमन में राष्ट्रीय और सीमा पार साइबर हब से बनी साइबर सुरक्षा चेतावनी प्रणाली की स्थापना का भी प्रावधान है। ये हब साइबर खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाएंगे।
यह कानून स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और ऊर्जा जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परीक्षण क्षमताओं का भी समर्थन करता है। यह निजी क्षेत्र से घटना प्रतिक्रिया सेवाएँ प्रदान करता है, जिन्हें किसी महत्वपूर्ण साइबर घटना की स्थिति में यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य या संस्था द्वारा अनुरोध किए जाने पर तैनात किया जा सकता है।
इसके अलावा, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक घटना समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा। परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता को देखते हुए ये उपाय महत्वपूर्ण हैं। यह कानून आने वाले हफ्तों में यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा और प्रकाशन के 20 दिन बाद लागू होगा।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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